छोटा नागपुर कल्याण निकेतन कार्यालय सिमडेगा में जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलाइंस पर हुई चर्चा

बाल विवाह में पंचो और सरपंचों की जवाब देही तय करने का राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक:प्रियंका सिन्हा 

सिमडेगा:संस्था छोटानागपुर कल्याण निकेतन के कार्यालय में शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया बैठक में मुख्य रूप से जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस की जनहित याचिका पर फौरन सुनवाई करते हुए जारी किया गया आदेश के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ।बताया गया बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त कानून बनाया पूरे देश में इस तरह की कानून व्यवस्था कायम करने की मांग झारखंड में भी की जाने लगी है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन क एलायंस के सहयोगी संगठन छोटानागपुर कल्याण निकेतन के सचिन प्रियंका सिन्हा ने कहा कि झारखंड और बिहार जैसे पिछले राज्य में बाल विवाह जैसी मामला तेजी से सामने आ रही है, जनसंख्या  अनियंत्रित हो गई है कहा कि कम उम्र में विवाह के बाद नाबालिक की जिंदगी बर्बाद हो जाता है ।बच्चों की बचपन और बच्चों के अधिकार भी खो जाते हैं, ऐसे जिंदगी को बचाने के लिए बाल विवाह पर रोक लगाना जरूरी है 

बाल विवाह की रोक लगाने से संबंधित कानून बनाकर राजस्थान सरकार ने अब वह जिंदगी को बचाने का काम शुरू किया है ,न्याय मूर्ति शुभा और पंकज भंडारी की खंडपीठ ने कहा सभी बाल विवाह निषेध अफसर से इस बात की रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में कितने बाल विवाह हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस के संस्थापक भवन ऋभु ने कहा कि बाल विवाह वह घृणित अपराध है जो सर्वत्र व्याप्त है ।बाल विवाह के मामलों की जानकारी देने के लिए पंचो और सरपंचों की जवाब देही तय करने का राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलाइंस 5 गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है। जिसके साथ 120 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठन सहयोगी के तौर पर जुड़े हुए हैं ,या पूरे देश में बाल विवाह बाल यौन शोषण और बाल दूर पर जैसे बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं और संस्था के द्वारा अक्षय तृतीया पर सिमडेगा जिला में कहीं भी बाल विवाह ना हो इसके लिए बड़ी फौजी तौर पर कार्य किया जा रहा है ,जिसमें सभी प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है।

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